भारत में वोट कैसे करें? | How to Vote India Full Process in Hindi

भारत के पाँच राज्यों (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, और मणिपुर) में 2022 के चुनाव होने वाले हैं और बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि वोट कैसे किया जाये। हमेशा की तरह इस साल भी सब यही सोच रहे होंगे कि वोट किसे देना है और कैसे देना है।

ध्यान रहे चुनाव प्रक्रिया में वही व्यक्ति भाग ले सकता है जो Election Commission of India  यानी भारत निर्वाचन आयोग में एक मतदाता के रूप में पंजीकृत हो। अपना नाम पंजीकृत या दर्ज करवाने के लिए, नीचे दी गयी आवश्यकतों को पूरा करना अनिवार्य है:

1.भारतीय नागरिक हो।
2.जो व्यक्ति अर्हक तिथि पर 18 वर्ष का हो गया हो। अर्हक तिथि यानी मतदाता सूची के संशोधन वर्ष की पहली दिनांक अर्थात 1 जनवरी।
3.जिस चुनाव क्षेत्र में नामांकन चाहते हैं वहाँ के चुनाव क्षेत्र के साधारणतया निवासी हों।
4.जो एक मतदाता के रूप में नामांकित होने से अयोग्य घोषित ना कर दिया गया हो।

आइये जानते हैं कि चुनाव में अपना मतदान कैसे दें।(How to Vote in India)

मतदाता सूची/निर्वाचन सूची में नाम की पुष्टि

जैसा ऊपर बताया गया है वोट/मतदान देने के लिए आपका नाम मतदाता सूची/ निर्वाचन सूची में पंजीकृत होना ज़रूरी है।  मतदाता सूची/निर्वाचन सूची में अपने नाम की पुष्टि करने के लिए नीचे दिए गए किसी भी विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं :

1.आप electoralsearch.in में लॉग इन कर सकते हैं।
2.आप मतदाता हेल्पलाइन ऐप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं।
3.आप मतदाता/वोटर हेल्पलाइन 1950 पर कॉल कर सकते हैं।
4.ECI स्पेस EPIC No टाइप कर 1950 पर मैसेज भेज सकते हैं। EPIC यानी इलेक्टर्स फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड(आपके वोटर आईडी कार्ड) का नंबर।

उम्मीदवारों की जानकारी

जब आपका नाम मतदाता सूची/ निर्वाचन सूची में दर्ज हो जाएगा तब आपको अपना नाम मतदाता सूची/ निर्वाचन सूची में ढूंढ़कर अपना उम्मीदवार चुनना होगा।  वोट/मतदान देने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि चुनाव में जो प्रत्याशी या उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं वे कौन हैं। आप उनके बारे में जानिये।

जब आप चुनाव में खड़े हो रहे उम्मीदवारों के बारे में जान लेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि हर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह क्या है और वोट/मतदान देते समय आप चुनाव चिन्ह से भी पहचान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी चुनाव क्षेत्र में मतदान बूथ (जहाँ मतदान दिया जाता है/मतदान देने के लिए जगह) का भी पता कर सकते हैं।

यदि आप उन उम्मीदवारों की सूची देखना चाहते हैं जिन्होंने अपने नामांकन पत्र भरे हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करें – आर्काइव  या आप मतदाता हेल्पलाइन एप (यहां क्लिक करें) का प्रयोग कर सकते हैं।

मतदान केंद्र (मतदान/वोट देने की जगह)

उम्मीदवारों के बारे में जानकारी लेने के बाद, अब आप यदि यह जानना चाहते है कि आपको मतदान देने कहाँ जाना होगा तो आप इस लिंक पर क्लिक करें

आप 1950 (मतदाता वोटर हेल्पलाइन) पर भी कॉल कर सकते हैं।

मतदान केंद्र पर वोट/मतदान कैसे दिया जाता है

1.वोट/मतदान देने के लिए आपके पास पहचान प्रमाण (ID proof जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि) होना चाहिये क्योंकि यह पहचान प्रमाण आपकी नागरिकता का प्रमाण देता है और जैसा ऊपर बताया गया है भारत में मतदान देने के लिए भारत का नागरिक होना ज़रूरी है।
2.जब आप मतदान केंद्र पहुँचेंगे तो वहाँ पर जो मतदाता अधिकारी होंगे वो आपका नाम मतदाता सूची में ढूंढेंगे और नाम मिलने के बाद आपके पहचान प्रमाण (ID  PROOF) की जांच होगी।
3.पहले मतदाता अधिकारी जब आपके पहचान प्रमाण की जांच कर लेंगे तो दूसरे मतदान अधिकारी आपकी उंगली पर स्याही लगाकर आपको एक पर्ची देंगे जिसके बाद आपको फॉर्म 17A में अपने हस्ताक्षर करने होंगे।
4.यह पर्ची लेकर आपको तीसरे मतदान अधिकारी के पास जाना होगा और यह पर्ची जमा करनी होगी।  आपको इन अधिकारी को अपनी स्याही लगी ऊँगली भी दिखानी होगी और इसके बाद आप  मतदान कक्ष में जाएंगे।
5.मतदान कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) होगी जिस पर आपको, अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के सामने जो बटन होगा, उस बटन को दबाकर अपना मतदान/वोट रिकॉर्ड करना होगा। इसके बाद आपको बीप की आवाज़ सुनाई देगी।
6.वीवीपीएटी मशीन की पारदर्शी विंडो में दिखाई देने वाली पर्ची की जाँच करें।  सीलबंद वीवीपीएटी बॉक्स में गिरने से पहले, उम्मीदवार के सीरियल नंबर, नाम, और चिह्न वाली पर्ची सात सेकंड तक दिखाई देगी।
7.ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद ना हो। यदि ऐसा हुआ तो आप EVM  मशीन  का आखिरी बटन नोटा (NOTA)यानी  ‘उपर दिए गए में से कोई नहीं’ दबा सकते हैं।

Systematic Voters’ Education and Electoral Participation प्रोग्राम (SVEEP )  यानी स्वीप क्या है ?

यदि आपको चुनाव की प्रक्रिया या चुनाव सम्बन्धित कोई भी प्रश्न हो तो आप भारत निर्वाचन आयोग का  सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम, जिसे स्वीप नाम से जाना जाता है, का प्रयोग कर सकते हैं। 

यह कार्यक्रम भारत में मतदान से संबंधित जागरूकता फ़ैलाने के लिए और मतदाता की शिक्षा को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। 

स्वीप का प्राथमिक लक्ष्य है भारत के सभी योग्य नागरिकों को वोट/मतदान देने के लिए प्रोत्साहित करना। स्वीप की वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें

भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें

यह भी पढ़े :

FAQ’s

Q. क्या मतदान केंद्र में फ़ोन लेकर जा सकते हैं ?

Ans: मतदान केंद्र में मोबाइल फ़ोन, कैमरा आदि नहीं ले सकते हैं ।

Q. वोट/मतदान देने के लिए कितनी आयु होनी चाहिये।

Ans: वोट या मतदान वह व्यक्ति दे सकता है जो अर्हक तिथि पर 18 वर्ष का हो गया हो। योग्यता तिथि यानी मतदाता सूची के संशोधन वर्ष की पहली दिनांक अर्थात जनवरी 1। 

Q. मतदाता/वोटर हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

Ans: मतदाता/वोटर हेल्पलाइन नंबर है 1950

Q. ईवीएम का मतलब क्या है ?

Ans: ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है।

Q. वीवीपीएटी का मतलब क्या है ?

Ans: वीवीपीएटी का मतलब वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है। 

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